Wednesday, 3 August 2022

मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोप में सुनाई 5 साल की कैद व जुर्माने की सजा

समय की ताकत/संजीव बंसल कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोपी नीरज पुत्र महेन्द्र पाल व महेन्द्र पाल पुत्र अमृत पाल वासी श्याम कालोनी थानेसर को 5-5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उप न्यायावादी, श्री संजीव सिंगला ने दी। यह जानकारी देते हुए जिला उप न्यायावादी ने बताया कि दिनांक 03 जुलाई 2021 को जिला जीन्द वासी एक व्यक्ति ने थाना केयूके पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह दिनांक 03 जुलाई 2021 को वह अपने ताउ के लडके से मिलने प्रजापति धर्मशाला कुरुक्षेत्र में अपने भाई के साथ आया हुआ था। वह व उसका भाई पैदल-पैदल बिरला मंदिर से ब्रह्मसरोवर की तरफ जा रहे थे । उसके मोबाईल पर काल आई तो वह फोन सुनने लग गया । उसी समय पीछे से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति आये और उसका मोबाईल फोन छीनकर मौका से फरार हो गये । जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में धारा 379-ए, 201,34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके मामले की जाँच बाद अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई। दिनांक 09 अगस्त 2021 को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के सहायक उप निरीक्षक सुन्दरपाल की टीम ने मामले में जांच करते हुए आरोपी नीरज पुत्र महेन्द्र पाल व महेन्द्र पाल पुत्र अमृत पाल वासी श्याम कालोनी थानेसर को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों को माननीय अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया था । मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 02 अगस्त 2022 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मोबाईल छीना-झपटी करने के आरोपी नीरज पुत्र महेन्द्र पाल व महेन्द्र पाल पुत्र अमृत पाल वासी श्याम कालोनी थानेसर को धारा 379-ए आईपीसी के तहत 5-5 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 05 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी व धारा 201,34 आईपीसी के तहत 3-3 साल की कैद व 01 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 03 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

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